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अधिवक्ता सुरक्षा कानून पूरे देश में लागू हो : अधि. वोरा


जिलाधिकारी के मार्फत प्रधानमंत्री को भेजा पत्र

नागपुर/यवतमाल। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत की ओर से मंच के यवतमाल जिला अध्यक्ष एडवोकेट भारत वोरा के  मार्गदर्शन में जिला महिला अध्यक्ष शीला सिडाम के साथ एक अधिवक्ताओं का सिस्ट मंडल जिलाधिकारी से मिला एवं उन्हें प्रधानमंत्री को लिखा हुआ निवेदन पत्र सोपा जिसमें एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट पूरे देश में लागू करने की मांग की गई है। 

पत्र में अधिवक्ताओं ने मांग की है कि पूरे देश में यह एक्ट लागू किया जाए। मंच का कहना है कि आए दिन देश भर के वकीलों पर हमले होते रहते हैं और उनकी सुरक्षा खतरे में पड़ जाती है देश में ऐसा कोई कानून नहीं है जिससे वकील अपने आप को सुरक्षित महसूस कर सके इसलिए एडवोकेट प्रोटेक्शन एक्ट को पूरे देश में जल्द से जल्द लागू किया जाए। एडवोकेट एक्ट के अनुसार वकील ऑफिसर ऑफ़ द कोर्ट कहलाता है। जबकि भारत सरकार ने हर वर्ग के लिए आर्थिक व शारीरिक सुरक्षा प्रदान की है। परंतु उक्त पद के अनुसार अधिवक्ताओं के लिए कोई भी शारीरिक या आर्थिक सुरक्षा प्रदान नहीं की गई है। 

पत्र में कहा गया है कि बार-बार पत्र व्यवहार करने के बावजूद इस संदर्भ में सरकार की तरफ से कोई ठोस निर्णय अभी तक नहीं लिया गया। बस इतना बताया गया कि यह सरकारी मामला है निर्णय लेने में समय लगेगा, लेकिन अभी तक कोई भी निर्णय नहीं लिया गया जिससे अधिवक्ताओं में निराशा और असंतोष का वातावरण निर्माण होता जा रहा है। अखिल भारतीय संयुक्त अधिवक्ता मंच भारत पूरे देश में अधिवक्ताओं के लिए प्रोटेक्शन एक्ट की मांग लगातार कर रहा है। साथ ही वकीलों की चिकित्सा सेवा हेतु आयुष्मान भारत और प्रधानमंत्री जन आरोग्य योजना को भी लागू करने की मांग इस पत्र में की गई है। सिस्ट मंडल में एडवोकेट सर्वश्री भारत वोरा, अजय चा मेइंडिया, शीला सीडाम, आनंद रुईकर, रोशन गजभिए, किरण भगत, मिलिंद पाटिल आदि का समावेश था।

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