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अस्पताल नहीं कर सकते कैशलेस सुविधा देने से इंकार : अग्रवाल


आईआरडीएआई ने जारी किया सर्कुलर

नागपुर। भ्रष्टाचार विरोधी जनमन के राष्ट्रीय अध्यक्ष संजय अग्रवाल ने बताया की २२ अप्रेल को आईआरडीएआई (IRDAI)  ने सर्कुलर जारी कर सभी इंश्योरेंस कंपनियों को ताकीद दी है की जो अस्पताल पैनल हॉस्पिटल है वो इंश्योरेंस धारक को कैशलेस सुविधा देने से इंकार नहीं कर सकते। श्री अग्रवाल ने इस बाबत सर्व प्रथम केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व IRDAI को पत्र लिखकर ये मुद्दा उठाया था और कहा था की मुश्किल घडी में इंश्योरेंस धारको को पूरा पैसा भरने के लिए मजबूर किया जा रहा है। यह पॉलिसी नियमो का उल्लंघन है और ऐसे हॉस्पिटलों पर तत्काल कार्यवाही करते हुए उन्हें पैनल लिस्ट से हटा देना चाहिए। 

श्री अग्रवाल ने आगे कहा की IRDAI ने सर्कुलर जारी कर सभी इंश्योरेंस कंपनियों को निर्देश जारी किये है की वे पॉलिसी धारक व कंपनी कंपनी के बीच जिस दिन करार हुआ है उस दिन की शर्तो के अनुसार क्लेम सेटल करे। यही नहीं क्लेम में की गयी कटौती की जानकारी भी लिखित व स्पष्ट रूप से पॉलिसी धारक को बताये। इसके बावजूद कोई भी इंश्योरेंस कंपनी इन सर्कुलर का पालन नहीं कर रही है। कोविड काल में पहले से ही लोग परेशानी का सामना कर रहे है। परन्तु लोगो को कंपनियों द्वारा पूरा क्लेम नहीं दिया जा रहा है। 

IRDAI सर्कुलर को भी लागू करने के लिए तरह तरह के बहाने बनाये जा रहे है। पॉलिसी धारक दरदर भटकने को मजबूर है। ना हॉस्पिटल वाले उनकी सुन रहे है और न ही इंश्योरेंस कंपनी वाले। ऐसे में पॉलिसी धारक क्या करे और कहा जाये। श्री अग्रवाल ने कहा है की अब जब की IRDAI स्पष्ट दिशानिर्देश जारी कर दिए है तो निश्चित ही पॉलिसी धारको को राहत मिलेगी। श्री अग्रवाल ने वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण व IRDAI चेयरमैन का आभार माना है।
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