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वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना गैरकानूनी

नागपुर। आरटीओ के नियमानुसार दिये गए तयशुदा नमूने के अनुसार ही वाहनों पर नंबर प्लेट का होना आवश्यक है। किन्तु देखने में यह आया है कि अनेक वाहन चालक आकर्षक और चित्र विचित्र नंबर प्लेट वाहनों पर लगाकर इन निर्देशों की धज्जियां उड़ाते हैं। गाड़ी के नंबर को अक्षरों के स्वरूप में अंकित कर 4141 क्रमांक वाला वाहन चालक नंबर प्लेट पर दादा यह शब्द लिखकर नियमों का उल्लंघन करता है। इस क्रम में अन्य नंबरों को अक्षर के स्वरूप में लिखकर भाऊ, पवार, राजे, आई, आण्णा, साई, किंग, बॉस आदि अक्षर वाहन क्रमांक के स्वरूप में लिखे जाते हैं। किन्तु इस तरह का क्रेज शासकीय नियमों का उल्लंघन है। वाहनों पर फैंसी नंबर प्लेट लगाना गैरकानूनी है। वाहन नंबर की पहचान  में कठिनाई इस विचित्र फैशन के कारण कई बार वाहन का नंबर क्या है, यह पहली नजर में जानना मुश्किल हो जाता है। कोई दुर्घटना होने अथवा दुर्घटनासदृश्य परिस्थिती निर्माण होने के अलावा चेन स्नैचिंग जैसे
अपराध कर आरोपी भाग रहा हो, उस स्थिति में प्रत्यक्षदर्शी नागरिकों को उसकी गाड़ी का नंबर झट से समझ पाना आसान नहीं होता। शहर में इस तरह बढ़ रहा फैंसी नंबर प्लेट की गैरकानूनी परम्परा को रोकने के लिए शहर यातायात पुलिस विभाग ने अभियान शुरू करने का निर्णय लिया है।  1000 रुपये जुर्माना यातायात उपायुक्त विक्रम साळी के अनुसार, आरटीओ के नियमानुसार वाहन के सामने व पीछे नंबर प्लेट होना आवश्यक है। सफेद रंग की नंबर प्लेट पर काले रंग में उचित फॉन्ट में वाहन का रजिस्ट्रेशन नंबर अंकित करना आवश्यक है। अंकों को कलात्मक रूप देकर दादा, बाबा, राजे, भाऊ जैसे अक्षर नहीं होने चाहिए। आरटीओ नियमानुसार नंबर प्लेट नहीं होने वाले वाहन चालक के विरुध्द केंद्रीय मोटर वाहन नियम, 1989 नियम क्र 50/51 सहित मोवाका की धारा 177 के तहत 1000 रुपये जुर्माना ठोंका जायेगा। इसके लिए यातायात पुलिस 7 अक्टूबर से विशेष अभियान शुरू कर रही है। जब तक नंबर प्लेट बदल ली नहीं जाती तब तक ऐसे वाहन चालक के विरूद्ध निरंतर कार्रवाई की जाती रहेगी। उक्त मुहिम शहर पुलिस आयुक्त अमितेष कुमार के मार्गदर्शन में पुलिस उपायुक्त, यातायात विक्रम साली के आदेश से चलाई जा रही है। पेंटरों पर भी होगी कार्रवाई  यातायात पुलिस उपायुक्त विक्रम साली के अनुसार यातायात विभाग की इस मुहिम के अगले चरण में उन दुकानदारों अथवा डिजाइनर्स के खिलाफ भी कार्रवाई शुरू होगी जो इस प्रकार की फैंसी नंबर प्लेट बनाते हैं। नियमों का यदि वारंवार उल्लंघन करते पाया गया तो वाहन का लाइसेंस रद्द व निलंबित किये जाने की कार्रवाई की जायेगी। पुलिस उपायुक्त (यातायात) विक्रम साळी ने सभी वाहन चालकों से आह्वान किया है कि नियम- कानून का अक्षरशः पालन कर नागपुर शहर में कानून - व्यवस्था बनाए रखने में सहयोग करें।
यातायात 853302120223379265
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