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मिठाइयों की एक्सपायरी डेट लिखना अनिवार्य : अन्न व औषधि प्रशासन

नागपुर। अब अन्न व औषधि प्रशासन ने अनिवार्य किया है कि खुदरा मिठाई बिक्री की दुकान में रखी मिठाई कितनी अवधि तक इस्तेमाल की जा सकती है, कब तक खाने के योग्य है, ऐसी तारीख अंकित करना अब दुकान में रखी मिठाई की ट्रे पर लिखना जरूरी हो गया है। अन्न व औषधि प्रशासन नागपुर के सह आयुक्त ने जिले के मिठाई उत्पादक व विक्रेताओं से इस नियम का पूरी तरह पालन करने का आह्वान किया है। अन्न सुरक्षा व मानद प्राधिकरण नई दिल्ली द्वारा जारी किये गए निर्णयानुसार स्थानीय मिठाई की दुकान में बेचे जाने वाले खाद्य पदार्थों की गुणवत्ता में सुधार करने के लिए केंद्र सरकार ने नये नियम लाने का निर्णय लिया है। इस निर्णयानुसार अक्टूबर  से सभी मिठाई विक्रेताओं को मिठाई के लिए कालबाह्य (बेस्ट बिफोर डेट) तारीख अंकित करना आवश्यक है। अभी तक पैकबंद खाद्य पदार्थ अथवा मिष्ठान्न के पैकेट पर कालबाह्यता अवधि अंकित करना अनिवार्य था। किन्तु शासन ने अब बाजार में खुले में बेचे जाने वाले मिष्ठान्न पर कालबाह्यता अवधि अंकित करना अनिवार्य किया है। बिना पैकिंग पदार्थ कब बनाया है अथवा वह कितने दिन उपभोग करने के लिए उपयुक्त है, इसकी जानकारी ग्राहकों को नहीं होती। बासी अन्न पदार्थ खाने से विषबाधा हो सकती है। 

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